October 9, 2025 23:52:40

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत अवश्य करें उपभोक्ता

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत नीचे दिए गए नंबरों पर कर सकते हैं उपभोक्ता l
हर माह कम राशन देते है, कोटेदार l

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में अन्त्योदय के 52495 एवं पात्र गृहस्थी के 298872 कार्ड धारकों को प्रति माह राशन वितरण करने के लिए 865 सरकारी सस्ते गल्ले के उचित दर विक्रेता द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में 68 व ग्रामीण क्षेत्र में 797 उचित दर विक्रेता हैं। खाद्यान्न परिवहन हेतु नामित परिवहन ठेकेदार से हर हाल में राशन की पूरी मात्रा प्राप्त करें। वर्तमान नीति यह है कि उचित दर विक्रेता को दुकान तक खाद्यान्न निश्शुल्क एवं पूरी मात्रा में पहुंचाने का दायित्व परिवहन ठेकेदार का है। यदि किसी उचित दर विक्रेता से परिवहन के मद में ठेकेदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धनराशि की मांग की जाती है तो उचित दर विक्रेता जिला खाद्य विपणन अधिकारी के टेलीफोन नं0 05412-260117. जिला पूर्ति अधिकारी के टेलीफोन नं0 05412-260495, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक के मोबाइल नंबर 7839564809, 7839564810 पर व टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर सूचित करें। यदि किसी राशन कार्ड धारक को ई-पास मशीन पर अंगूठा लगाने के तुरंत खाद्यान्न नहीं दिया जाता अथवा कम खाद्यान्न दिया जाता है तो ऐसे लोग भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

Ain भारत news से हंस राज शर्मा की खास खबर

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