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सरकारी विभागों व समस्त ग्राम पंचायतों का जी०एस०टी० में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

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सरकारी विभागों व समस्त ग्राम पंचायतों का जी०एस०टी० में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

 

महराजगंज, 08 जुलाई 2022, उपायुक्त वाणिज्य कर आर.पी. चौरसिया ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सूचित किया है कि वे समस्त सरकारी विभाग, ग्राम पंचायत नगर पंचायत, नगर पालिका, विकास खंड आदि जो सरकारी धन का भुगतान निर्माण / विकास कार्यों के लिए करते हैं, को 2 प्रतिशत जी०एस०टी० [टी०डी०एस०] कटौती करने के पश्चात् ही भुगतान करना होता है। किंतु अभी भी बहुत से सरकारी विभागों और समस्त ग्राम पंचायतों के पास जी०एस०टी०आई०एन० नंबर नहीं है, जिसके कारण सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है।
जी०एस०टी० अधिनियम की धारा 24 (11) के अन्तर्गत प्रावधान है कि सभी सरकारी विभाग/स्थानीय प्राधिकरण (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका) को पंजीयन लेना अनिवार्य है। पंजीयन न लेने की स्थिति में जी०एस०टी० अधिनियम की धारा 122 (v)(xi) के अन्तर्गत रू 10000/- या जितनी कटौती करनी थी, उसके बराबर (जो अधिक हो) अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जो विभाग व ग्राम पंचायत रजिस्टर्ड नहीं है वे जी०एस०टी०आई०एन० पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लें। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु विभाग के TAN नंबर, विभाग के ई-मेल आई०डी० , कार्यालय के एड्रेस प्रूफ, डी०डी०ओ० के फोटो, मोबाइल नम्बर और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी।उपायुक्त वाणिज्य कर ने कहा है कि यदि किसी को पोर्टल पर पंजीयन संबंधी किसी जानकारी की आवश्यकता है अथवा उन्हें पंजीयन में कोई समस्या आ रही है, तो संबंधित व्यक्ति सहायक आयुक्त वाणिज्य कर राम अचल यादव (मो.नं. 7735003365) और सहायक आयुक्त वाणिज्य कर (मो नं. 7735003172) से संपर्क सकते हैं।

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