महंत सुतआ बाबा व बालक दास की अग्रिम जमानत अर्जी का नहीं हुआ निस्तारण
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महंत सुतआ बाबा व बालक दास की अग्रिम जमानत अर्जी का नहीं हुआ निस्तारण
A!N भारत न्यूज चंदौली =विशेषांक
न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) प्रमोद कुमार की अदालत में बुधवार को अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले मे आरोपित महंत संतोष दास ऊर्फ सतुआ बाबा एवं बालक दास की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में बचाव पक्ष की ओर से उनके अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने सुनवाई के लिए मूल पत्रावली को तलब करने की गुहार लगाई थी। जिसपर कोर्ट मूल पत्रावली तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथि नियत कर दी। एडीजीसी कैलाश नाथ के अनुसार सात साल पहले वर्ष 2015 में अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान गौदौलिया पर आगजनी और पथराव हुआ था। इस मामले सेंकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दि थी। महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा समेत कई लोगों के खिलाफ वारंट से लेकर कुर्की तक के आदेश हो चुकी। इसकी जानकारी होने पर दोनों आरोपियों ने 28 अक्टूबर को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। जिसपर सुनवाई लंबित हैं बतादे की इस प्रकरण में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश ( एमपी -एमएलए ) की अदालत से पूर्व में निरस्त हो चुकी हैं।