October 2, 2025 16:41:55

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घर से निकलने वाले गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग अलग करना अनिवार्य, अनुपालन न करने पर लगेगा भारी जुर्माना

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घर से निकलने वाले गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग अलग करना अनिवार्य, अनुपालन न करने पर लगेगा भारी जुर्माना

आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर अब नगर के सभी भवन स्वामियों एवं प्रतिष्ठानों को अपने घर या दुकान से निकलने वाले कूड़े की पृथक्कीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। आगामी होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में वाराणसी को स्वच्छता में अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने के दृष्टिगत यह निर्देश मण्डलायुक्त द्वारा जारी किया गया है। उक्त आदेश के क्रम में नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा0 एन0पी0 सिंह के साथ कार्ययोजना तैयार करायी गयी, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में नगर के सभी कालोनियों, बहुमंजिली इमारतों तथा सोसायटी के सभी भवन स्वामियों एवं प्रतिष्ठानों को अपने घरों या दुकानों में दो डस्टबिन रखने होगें, जिसमें एक में गीला कूड़ा तथा दूसरे मंे सूखा कूड़ा रखना होगा, तथा नगर निगम के कर्मचारियों को कूड़ा देते समय अलग-अलग देना होगा। यह कार्यवाही नगर निगम की सहयोगी संस्था वाराणसी वेस्ट सोल्यूशन तथा नगर निगम, वाराणसी द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी। यह कार्यवाही आज से प्रारम्भ कर दी गयी है। इस कार्यवाही में विशेष रूप से नगर निगम एवं ंवाराणसी वेस्ट सोल्यूशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी दी गयी है, जिसके अन्तर्गत नगर निगम के कर्मचारी यदि गीला एवं सूखा कूड़ा लेते समय लापरवाही बरतेगें तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने नगर के सभी कालोनियों, बहुमंजिली इमारतों तथा सोसायटी के सभी भवन स्वामियों एवं प्रतिष्ठानों के भवन स्वामियों से अपील की गयी है कि भाी जुर्माना से बचने के लिये वे अपने घरों में गीला कूड़ा एवं सूखा कूड़ा रखने हेतु अलग-अलग डस्टबिन रखें तथा नगर निगम के द्वारा कूड़ा माॅगने पर उसे अलग-अलग ही दें, जिससे आगामी होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में वाराणसी नगर की सफाई व्यवस्था में सुधार होगा तथा वाराणसी को स्वच्छता में अच्छी रैंकिंग प्राप्त होगी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा0 एन0पी0 सिंह के द्वारा बताया गया कि सोर्स सेग्रिगेशन से निकलने वाले कूड़े का प्रसंस्करण करके इससे बनने वाली वस्तुओं को काम में लाया जायेगा।

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