11 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक गोरख पासवान की याचिका नामंजूर .
चार अप्रैल 2012 को वाराणसी-गोरखपुर रेल प्रखंड पर बनकरा गांव के पास रेल फाटक बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तत्कालीन सपा विधायक गोरख पासवान के नेतृत्व में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को बेल्थरा रोड- किड़िहरापुर रेलवे स्टेशनों के बीच करीब 18 मिनट तक रोके रखा था।
आरपीएफ मऊ के एसआई डीके शर्मा ने चार अप्रैल 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सपा विधायक गोरख पासवान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने वाराणसी-गोरखपुर रेल प्रखंड पर बनकरा गांव के पास रेल फाटक बनाने की मांग को लेकर इंटरसिटी एक्सप्रेस को 18 मिनट तक रोक कर रखा था। इसके बाद परिचालक के शिकायत पर सपा विधायक गोरख पासवान तथा कई अन्य लोगों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 145, 146, 147 व 174 सी के तहत परिवाद दर्ज किया गया था।
बेल्थरारोड से सपा विधायक गोरख पासवान समेत सात लोगों के खिलाफ रेल परिचालन को अनाधिकृत रूप से बाधित करने का आरोप था। कोर्ट ने बलिया जिले की बेल्थरारोड विधानसभा के पूर्व विधायक गोरख पासवान को इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन रोकने के मामले में दोषी पाया था। वाराणसी की एसीजेएम/एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक गोरख पासवान को अगस्त 2022 में तीन महीने की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने साढ़े चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया था।
गौरतलब है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले गोरख पासवान भाजपा में शामिल हुए थे।
आज वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में उनके द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करके सजा को बरकरार रखा है.
पूर्व विधायक गोरख पासवान द्वारा प्रस्तुत फौजदारी अपील आज विशेष न्यायालय एम पी /एम एल ए अवनीश गौतम द्वारा विचरण न्यायालय के फैसले को पुष्ट करते हुए अपील निरस्त कर दिया वआरोपी गोरख पासवान को दिनांक 7 अप्रैल 2023 को अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।
अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह द्वारा किया गया.