आबकारी विभाग द्वारा बुढार एवं जयसिंहनगर अवैध शराब ठिकानों पर संयुक्त दबिश देकर दर्ज किए प्रकरण।
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आबकारी विभाग द्वारा बुढार एवं जयसिंहनगर अवैध शराब ठिकानों पर संयुक्त दबिश देकर दर्ज किए प्रकरण।
शहडोल मध्य प्रदेश
कलेक्टर वंदना वैद्य के मार्गदर्शन एवं जिला आबकारी अधिकारी सतीश कश्यप के निर्देशन में शहडोल जिले के वृत्त जयसिंहनगर में अवैध शराब ठिकानों पर विशेष अभियान के तहत दबिश दी गई जिसमें ग्राम बिजहा, बसनगरी, सेमरा व देवरा से 27 पाव गोवा व्हिस्की, 16 पाव देशी मदिरा प्लेन, 06 बोतल बियर व 30 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर 05 प्रकरण कायम किए गए तथा आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क/च) व 36(A) के तहत कार्यवाही की गई। जप्त शुदा शराब एवं महुआ लाहन एवं शराब की अनुमानित कीमत 6660 रूपए है। कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक किरण पवार के नेतृत्व में की गई। जिसमें सहयोगी आबकारी मुख्य आरक्षक श्री प्रकाश मरावी एवं आबकारी आरक्षक सहेज सिंह व शोभारानी अजीमेरे साथ रहे।
इसी प्रकार जिले के वृत्त बुढार में अवैध शराब ठिकानों पर विशेष अभियान के तहत दबिश दी गई, जिसमें बुढार के हाथी डोल में विजय केवट की दुकान से 16 पाव प्लेन मदिरा, सरई कापा में बबलू सोनी के मकान से 12 पाव प्लेन मदिरा, सेमरा में अजय नारायणी के दुकान से 8 पाव अंग्रेज़ी शराब एवं 3 बोतल बीयर एवं लालपुर में रोहित कोरी की दुकान से 8 पाव अंग्रेजी शराब एवं 4 बोतल बीयर जप्त कर प्रकरण कायम किया गया। आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत कार्यवाही की गई। देशी विदेशी दुकानों का निरीक्षण किया गया। उपभोक्ताओं को मदिरा विक्रय के बिल दिए जा रहे हैं। कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक सुनील चंदेल नेतृत्व में की गई। जिसमें सहयोगी आबकारी आरक्षक राजेंद्र सिंह साथ में रहे।