वाराणसी/दिनांक 30 नवम्बर, 2022 (सू0वि0) अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक जो दावे/आपत्तियां प्राप्त होगी, उसका निस्तारण करते हुए नामांकन के अन्तिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही की जा सकती है
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वाराणसी/दिनांक 30 नवम्बर, 2022 (सू0वि0)
अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक जो दावे/आपत्तियां प्राप्त होगी, उसका निस्तारण करते हुए नामांकन के अन्तिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही की जा सकती है
वाराणसी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया की राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 में परिवर्धन, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही हेतु उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-12 एच एवं उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-36 (5) में प्राविधान है, कि जहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, चाहे उसके दिये गये आवेदन पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धित किया जाना चाहिए।
वहां वह इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए किसी प्रविष्टि का यथा स्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्धन करेगा, परन्तु ऐसा कोई सुधार निष्कासन या परिवर्धन कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन होने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन को पूरा होने के पूर्व नही किया जायेगा।
किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो उसे उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नही किया जायेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग के निर्देशानुसार अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक जो दावे/आपत्तियां प्राप्त होगी, उसका निस्तारण करते हुए नामांकन के अन्तिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही की जा सकती है।