अच्छा हुआ कि आरोप पत्र दाखिल हो गया संभल हिंसा में 79 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने पर यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य

अच्छा हुआ कि आरोप पत्र दाखिल हो गया संभल हिंसा में 79 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने पर यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य।
रिपोर्ट दीपक पाण्डेय
लखनऊ
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संभल दंगों के 79 आरोपियों पर विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद पुलिस की सराहना की। मीडिया से बात करते हुए मौर्य ने कहा, यह अच्छी बात है कि आरोपपत्र दाखिल हो गया है। पुलिस ने बहुत मेहनत की है, अपराधी पकड़े गए हैं और यह वास्तव में अच्छी बात है। पुलिस अपना काम करती रहेगी, यह 24 नवंबर को संभल में मुगलकालीन मस्जिद की एएसआई द्वारा जांच के दौरान पथराव की घटना के बाद हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की मौत हो गई और अधिकारियों और स्थानीय लोगों सहित कई अन्य घायल हो गए।गौरतलब है कि संभल हिंसा के बाद से जिला प्रशासन सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी थी।न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा बहस करने वाले वकील की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए स्थगन का अनुरोध करने के बाद मामले को एक सप्ताह के लिए टाल दिया। याचिकाकर्ता मोहम्मद गयूर ने अवमानना याचिका दायर कर दावा किया कि संभल में स्थित उनकी संपत्ति के एक हिस्से को अदालत के निर्देशों के बावजूद, बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के 10 और 11 जनवरी, 2025 के बीच अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया।
अवमानना याचिका में दावा किया गया कि संपत्ति (एक कारखाना) गयूर और उनके परिवार की आय का एकमात्र स्रोत था और इस तरह, अधिकारियों की कार्रवाई ने उनकी आजीविका के स्रोत को खतरे में डाल दिया है। पिछले साल 13 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने एक फैसला सुनाया और अखिल भारतीय दिशानिर्देश निर्धारित किए, जिसमें कहा गया कि बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए।इसने नवंबर 2024 के अपने फैसले में कई निर्देश पारित किए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकाय पर कोई अनाधिकृत संरचना है, तथा न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिए जाने पर यह आदेश लागू नहीं होगा।