October 1, 2025 15:24:30

AIN Bharat

Hindi news,Latest News In Hindi, Breaking News Headlines Today ,हिंदी समाचार,AIN Bharat

खेत में लगाए कटीले तार तो हो सकती है जेल, योगी सरकार ने दिए आदेश

[responsivevoice_button voice=”Hindi Female”]

[URIS id=18422]

खेत में लगाए कटीले तार तो हो सकती है जेल, योगी सरकार ने दिए आदेश

लखनऊ : सरकार ने खेतों के चारों तरफ नुकीले तार, कांटेदार तार और ब्लेड वाली तार लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई किसान अपने खेतों में ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव डा रजनीश दुबे ने सभी जिलों के डीएम को इसके लिए पत्र जारी किया है। कहा कि इस आदेश का सख्ती से पालन करें।

कहा गया है कि किसान खेतों में आवारा पशुओं को घुसने से रोकने के लिए साधारण रस्सी का इस्तेमाल करें। अगर कोई किसान खेत में ब्लेड या कटीले तारों को लगाता है तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, 17 जुलाई 2017 को उप्र गो सेवा आयोग की बैठक में ऐसे तारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। कहा गया था कि ऐसे तारों की चपेट में आकर गोवंश घायल हो जाते हैं। आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे पूर्व भी 16 मार्च 2018 एवं 13 जुलाई 2021 को भी इस बाबत निर्देश दिए गए थे। अब कहा गया है कि सख्ती से इस पर अमल करें।

इसके अलावा प्रमुख सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि गोवंश के उपचार के लिए जिला मुख्यालय पर एक पशु चिकित्सालय को 24 घंटे क्रियाशील किया जाए। वहां रोटेशन के आधार पर पशु चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की तैनाती की जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नमस्कार,AIN Bharat में आपका स्वागत है,यहाँ आपको हमेसा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे 7607610210,7571066667,9415564594 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें