क्षेत्राधिकारी सदर अजय सिंह चौहान द्वारा, हत्या का प्रयास से संबंधित अभियोग का, वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर, मात्र एक दिवस में किया गया निस्तारण।

क्षेत्राधिकारी सदर अजय सिंह चौहान द्वारा, हत्या का प्रयास से संबंधित अभियोग का, वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर, मात्र एक दिवस में किया गया निस्तारण।
रिपोर्ट सुनील कुमार पांडेय स्टेट हेड उत्तर प्रदेश
वादी थाना क्षेत्र घुघली जनपद महराजगंज द्वारा दिनांक 29.09.22 को थाना घुघली महराजगंज के प्रार्थना पत्र के अनुसार मेरे भतीजे के बर्थडे के दौरान गांव के ही रामअधारे उर्फ दीपक पुत्र नैनूमल ,नैनूमल पुत्र जामा व मालती देवी पत्नी नैनूमल चौहान द्वारा वादी के घर में घुसकर बर्थडे मनाने से मना करते हुए गाली गलौज देने लगे। वादी मुकदमा द्वारा मना किया गया तो उपरोक्त तीनो लोगो द्वारा वादी मुकदमा को जान से मारने की नीयत से सीने में चाकू मार देने के आधार पर थाना घुघली पर मु0अ0सं0 260/22 धारा 323/504/506/452/307 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट दिनांक 29.09.22 को अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था।जिसकी विवेचना अजय सिंह चौहान क्षेत्राधिकारी सदर महराजगंज द्वारा संपादित की गयी।अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त विवेचक क्षेत्राधिकारी सदर महराजगंज द्वारा अनवरत विवेचना की गयी विवेचना से धारा 307 भादवि का अपराध होना नहीं पाये जाने पर उपरोक्त धारा का विलोपित किया गया तथा धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट को धारा 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट में तरमीम करते हुए रामअधारे उर्फ दीपक पुत्र नैनमल ,नैनूमल पुत्र जामा व मालती देवी पत्नी नैनूमल चौहान निवासीगण घुघली थाना क्षेत्र के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत होने के 01 दिवस (जबकि इस तरह की विवेचनाओं के निस्तारण के लिए 60 दिन का समय निर्धारित है) में ही दिनांक 30.09.22 को धारा 323/504/506/452 भादवि व 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया।