जमीन का फर्जी बैनामा कराने के मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत।
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जमीन का फर्जी बैनामा कराने के मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत
वाराणसी। जमीन का फर्जी बैनामा कराने के मामले में दो आरोपितों को जमानत मिल गयी। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ग्राम रामपुरा थाना बड़ागांव निवासी आरोपित कैलाश सिंह व राजेश सिंह को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह व हिमाचल सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी गुड्डी मौर्या ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 18 मई 2009 को मणिकराज ऊर्फ लक्ष्मी से एक जमीन आराजी संख्या 206 मौजा रामपुर, परगना अठगावां, तहसील पिंड्रा क्रय किया था, जिसमें कैलाश सिंह गवाह थे। 16 मई 2020 को उसी जमीन को मणिकराज ने लक्ष्मीशंकर बनकर अपने भतीजों अभियुक्त राजेश सिंह व अखण्ड प्रताप सिंह को बैनामा करके वादिनी की जमीन को हड़प लिया। जिसके बाबत थाना फूलपुर में मुकदमा दर्ज हुआ।
आरोपित के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह और हिमाचल सिंह ने अदालत में तर्क दिया कि अभियुक्त कैलाश सिंह पहले वाले बैनामे में जिसमें वादिनी क्रेती थी सिर्फ उसी में गवाह था। इसके अलावा अभियुक्त की और कोई भूमिका नहीं है। मणिकराज और लक्ष्मीशंकर दोनो अलग अलग व्यक्ति हैं और अभियुक्त के सगे भाई हैं। अभियुक्त ने कोई भी कूटरचना नहीं की है तथा अभियुक्त राजेश सिंह की तरफ से यह तर्क दिया कि अभियुक्त के पिता कुल 6 भाई रामप्रसाद सिंह, मणिकराज सिंह, लक्ष्मीशंकर सिंह, कैलाश सिंह, जयशंकर सिंह व विजयशंकर सिंह हैं। अभियुक्त ने अपने चाचा लक्ष्मीशंकर से बैनामा करवाया था ना कि चाचा मणिकराज से। दोनो अलग अलग हैं।
क्लाउन टाइम्स “ब्रेकिंग न्यूज़” वाराणासी