बाल विवाह रोकने तैयारी बैठक सम्पन्न
1 min read- ▪️बाल विवाह रोकने तैयारी बैठक सम्पन्न
➡️ कलेक्टर वंदना वैद्य की अगुवाई में जिले में बाल विवाह रोकने संबंधी तैयारी बैठक कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में आज सम्पन्न हुई । बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हिमांशु चंद्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी शालिनी तिवारी सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थें। बैठक में 18 वर्ष के कम उम्र के महिला एवं पुरूषों के विवाह रोकने के लिए रणनीति तैयार की गई।
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी इलाकों में शासन द्वारा निर्धारित बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत धारा-2 (क) यदि वह पुरूष है तो 21 वर्ष और नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही विवाह के पात्र होंगे। बैठक में बाल विवाह के कारण एवं दुष्यरिणामों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह रोकने के विभिन्न उपायों के बारे में भी बताया गया।
बाल विवाह को सामाज से पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से बाल विवाह अधिनियम 1929 में संशोधन एवं अधिनियम की धारा 3,4,5,6,9,10,11 के संबंध में बताया गया। साथ ही बाल विवाह रोकने हेतु पुलिस की भूमिका बाल कल्याण समिति की भूमिका, महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका, शिक्षा विभाग की भूमिका, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की भूमिका के बारे में भी बताया गया।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए विवाह से संबंधित अभिभावक, पंडित, बैंड बाजा, टेंट मालिक, खाना बनाने वाले एवं शादी कार्ड छापने वाले आदि भी अपराध के भागीदार होंगे इसलिए उन्हें भी बाल विवाह के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाए और बाल विवाह रोकने के सभी प्रयास किये जाएं।