October 25, 2025 00:03:34

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घर में घुसकर हमला व तोड़फोड़ करने के मामले में पिता-पुत्र को मिली जमानत

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घर में घुसकर हमला व तोड़फोड़ करने के मामले में पिता-पुत्र को मिली जमानत

वाराणसी। छेड़खानी का विरोध करने पर घर में घुसकर हमला करने व तोड़फोड़ करने के मामले में पिता-पुत्र को कोर्ट से राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने छितौना, चौबेपुर निवासी मंगला सिंह व उसके पुत्र आशुतोष यादव उर्फ भोले को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि बीए प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली उसकी भतीजी को कालेज जाते समय पड़ोस का रहने वाला आशुतोष उर्फ भोले अक्सर छेड़खानी व अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है। इस बीच 24 अगस्त 2024 को सुबह साढ़े 10 बजे जब उसकी भतीजी अपने कॉलेज जा रही थी। उसी दौरान आशुतोष उसके भतीजी को रास्ते में रोक कर अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए उसका दुपट्टा पकड़ कर खींचने लगा और छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर गालियां देते हुए अपहरण करने की धमकी देने लगा। घर पहुंचने पर जब पीड़िता ने अपनी आपबीती बताई तो उसका भाई शाम को पूछताछ करने जब आशुतोष के घर पहुंचा तो आशुतोष, उसके पिता मंगला यादव, उसका भाई अमितोष, उसकी मां इंद्रावती देवी, बहन पूजा यादव व स्वाति यादन एक राय होकर लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से उसे मारने पीटने लगे। साथ ही उसके घर पर पहुंचकर भी पथराव करते हुए घर में घुस आये और तोड़‌फोड़ करने के साथ ही घर में मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों को मारने-पीटने लगे। जिससे सभी को गंभीर चोटें आयी। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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