September 17, 2025 03:34:50

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शराब की दुकानों में ना रेट लिस्ट ना चेतावनी, प्रचार प्रसार से पटी दुकानें

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शराब की दुकानों में ना रेट लिस्ट ना चेतावनी, प्रचार प्रसार से पटी दुकानें

 

 

AiN भारत न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज

 

ठेकेदारों की मनमानी के आगे नियम कानून दरकिनार

 

कंपोजिट अंग्रेजी व बियर की दुकानों पर ओवर रेट में बिक रही शराब

 

बारा (प्रयागराज)। जनपद के यमुनानगर बारा, शंकरगढ़, लालापुर, नारीबारी क्षेत्र में शराब दुकान ठेकेदारों की मनमानी पूरी तरह विभाग पर हावी है। नियमों को दरकिनार करने वाले ठेकेदारों ने शराब दुकानों पर ना तो अभी तक रेट लिस्ट लगाई है और ना ही चेतावनी के बोर्ड लगा रखे हैं। जब कि यह दोनों ही अनिवार्य है। ऐसे में बिना बिल मनमाने रेट पर शराब बेच रहे ठेकेदारों के अपने नियम इस क्षेत्र में खुलेआम चल रहे हैं। आबकारी विभाग के नियमों की बात करें तो दुकान में शराब उत्पादों की रेट लिस्ट प्रदर्शित करना होता है के ग्राहक को सामने ही नजर आए। इसके साथ ही प्रत्येक दुकान में मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इस चेतावनी वाले बोर्ड को लगाना भी अनिवार्य है। इस साइन बोर्ड के आसपास मदिरा विज्ञापन संबंधी कोई दूसरा पोस्टर या प्रचार प्रसार की सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। अधिकांश दुकानों में रेट लिस्ट के बोर्ड बने हैं लेकिन उन्हें सामने प्रदर्शित नहीं किया जाता है। इस नियम का पालन इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि मनमाने रेट पर शराब की बिक्री की जा सके। शराब की हर दुकान पर प्रचार प्रसार के लिए बड़े ग्लासाइन बोर्ड लगाए गए हैं जबकि यह नियमों के विपरीत है। शायद आबकारी विभाग के अधिकारी इस और इसलिए भी नहीं ध्यान देते हैं कि उन्हें शिकायत का इंतजार रहता है। इसीलिए कोई शिकायत नहीं करें तो वह स्वयं शायद संज्ञान नहीं लेंगे। कई शराब की दुकानें तो क्षेत्र में ऐसी है जहां चेतावनी से ज्यादा विज्ञापन के बोर्ड लोगों को आकर्षित करने के लिए लगाए गए हैं। नींबी,लोहगरा के लोकनाथ कुशवाहा, भगेश्वर कुशवाहा, अभिषेक पांडे आदि लोगों ने बताया कि कई बार मनमानी पर उतारू कंपोजिट शराब व बियर दुकान के खिलाफ परगना अधिकारी बारा से लिखित शिकायत की गई मगर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।इस बावत जब आबकारी अधिकारी नीरजा सिंह से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि शिकायत मिली है तो जांच कर कार्यवाही की जाएगी।किसी भी कीमत पर ओवर रेटिंग व मिलावट खोरी रेट लिस्ट आदि की कमियां मिलने पर बक्सा नहीं जाएगा दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।

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