वर्ष 2016 थाना उरूवा बाजार पर पंजीकृत नाबालिग से अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त छोटेलाल को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 170,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
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वर्ष 2016 थाना उरूवा बाजार पर पंजीकृत नाबालिग से अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त छोटेलाल को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 170,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
AIN भारत न्यूज़ ऐरिया रिपोटर गोरखपुर धीरज प्रजापति
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 21.07.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा *अभियुक्त छोटेलाल पुत्र राजमन सिंह सा0 अराव जगदीश थाना उरूवा बजार जनपद गोरखपुर* को थाना उरूवा बाजार पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 77/2016 धारा 363,366,376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट* के अपराध का दोषी पाये जाने पर *10 वर्ष का कठोर कारावास व 170,000 रूपये अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु *विवेचक उ0नि0 श्री अली अब्बास खान, अभियोजन अधिकारी 1. श्री रामध्यान (पी.ओ.), 2. श्री अरविन्द श्रीवास्तव (एस.पी.पी.) का अमूल्य योगदान रहा ।* साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही, आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी।
*जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।*