नवसृजित नगर पंचायतों को ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक परिसंपत्तियों को हस्तान्तरित एवं संरक्षित करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा

आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजीव नयन मिश्र एडवोकेट ने प्रतापगढ़ जिले में नवसृजित नगर पंचायतों को ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक परिसंपत्तियों को हस्तान्तरित एवं संरक्षित करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा 26 अक्टूबर 2024 को दिए गए आदेश के बावजूद ब्लॉक और नवसृजित नगर पंचायतों के अधिकारियों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है।
मुख्य बिंदु
1. आदेश का पालन नहीं: जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा नवसृजित नगर पंचायतों को ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक परिसंपत्तियों हस्तान्तरित एवं संरक्षित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है।
2. सार्वजनिक परिसंपत्तियों की स्थिति: ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक परिसंपत्तियों जैसे कि सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन में रखे गए उपकरण आदि को संरक्षित कर जनता के उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।
3. उदाहरण: नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह प्रतापगढ़ में समाहित ग्राम पंचायतों की पंचायत भवनों की सामग्री को हस्तान्तरित नहीं किया गया है।
4. शिकायत और निस्तारण: आईजीआरएस द्वारा शिकायत करने पर अधिकारी संरक्षित करने की बात कहकर निस्तारण कर देते हैं।
अपेक्षा
आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजीव नयन मिश्र एडवोकेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय को संज्ञान में लेकर कार्यवाही की अपेक्षा की है ताकि जनता के पैसे का दुरुपयोग होने से बचा जा सके।