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माघ मेला-2023 के मुख्य स्नान पर्व मकर संक्रांति को सकुशल व निर्विघ्न सम्पन्न कराये जाने हेतु

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दिनांक-13.01.2023

माघ मेला-2023 के मुख्य स्नान पर्व मकर संक्रांति को सकुशल व निर्विघ्न सम्पन्न कराये जाने हेतु आज दिनांक 13.01.2023 को रिजर्व पुलिस लाइन्स माघ मेला के मानसरोवर सभागार में श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन श्री भानु भास्कर की अध्यक्षता में अधिकारियों/कर्मचारियों की ब्रीफिंग की गई। इस अवसर पर श्रीमान पुलिस आयुक्त प्रयागराज श्री रमित शर्मा, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र श्री चंद प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रयागराज श्री आकाश कुलहरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माघ मेला डा0 राजीव नारायण मिश्र, पुलिस अधीक्षक माघ मेला श्री आदित्य कुमार शुक्ल व नोडल पुलिस अधिकारी सहित पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्रीफिंग में अधिकारियों द्वारा निम्न दिशा निर्देश दिये गये:-

*1-* सभी अधिकारी/कर्मचारी मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं/स्नानार्थियों के साथ सभ्य व शालीन व्यवहार करें।
*2-* सभी अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर पहुँचकर अपने अधीनस्थ कर्मियों से समन्वय स्थापित कर लें तथा ड्यूटी के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।
*3-* सभी अधिकारी/कर्मचारी अच्छे टर्न आउट के साथ उत्साहपूवर्क, सेवाभाव से सतर्कतापूर्वक ड्यूटी संपादित करें तथा भीड़ नियंत्रण के लिये सीटी का प्रयोग अवश्य करें।
*4-* प्रतिबन्धित स्नानघाटों पर जहां कटान हैं उस ओर श्रद्धालुओं को स्नान हेतु न जाने दिया जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि श्रद्धालु निर्धारित स्नान घाटों पर ही स्नान करें।
*5-* स्नान घाटों पर स्नान के बाद लोगों को रूकने न दिया जाये ताकि आने वाले श्रद्धालु सुविधापूर्वक स्नान कर सकें।
*6-* माघ मेला में नियुक्त सभी राजपत्रित अधिकारी/थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के बारे में विधिवत ‘ब्रीफ’ कर दें।
*7-* मेला क्षेत्र में ‘पाण्टून’ पुलों तथा आने-जाने के मार्गों पर नियमानुसार आवागमन सुनिश्चित किया जाए, किसी भी स्थान पर भीड़ को ठहरने न दिया जाय तथा भीड़ को लगातार निर्धारित मार्ग पर रेगुलेट किया जाय।
*8-* माघ मेला क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान सभी पुलिस कर्मी ‘कोविड-19 की गाइडलाइन्स ’का अनिवार्य रूप से पालन करें।
*9-* मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को उनके वाहन निर्धारित ‘पार्किंग’ स्थलों पर ही पार्क करने हेतु प्रेरित करें।
*10-* मा.उच्च न्यायालय के आदेशानुशार सभी घाटों के आस-पास 100मीटर की परिधि के अंदर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी पूर्णतः वर्जित है। इस सम्बंध मे सभी अधिकारी/कर्मचारीगण अनुपालन सुनिश्चित करें।
*11-* माघ मेला के दौरान मेला क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों तथा लावारिस वस्तुओं पर विशेष ध्यान रखें।
*12-* सभी नाव संचालको को निर्देशित करें कि वह नावों में क्षमता से अधिक व्यक्ति न बैठाएं तथा नावों पर बैठने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से लाइफ सेविंग जैकेट्स पहनाना सुनिश्चित करेंगे।

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