ट्रेनों में जवलनशील पदार्थ न लेकर चलने की सलाह

ट्रेनों में जवलनशील पदार्थ न लेकर चलने की सलाह
डीडीयू नगर। रेलवे ने ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों से जवलनशील पदार्थ न लेकर चलने की सलाह दी है।रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है, अगर आप ऐसा करते पाए गए तो 1,000 रूपए तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है।
पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बीरेंद्र कुमार ने बताया कि अपने ट्रेन यात्रा के अनुभव को यादगार बनाएं । हम आपकी सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं।
सभी रेल यात्रियों से अनुरोध किया कि वे किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को साथ लेकर रेल यात्रा न करें ।
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है, अगर आप ऐसा करते पाए गए तो 1,000 रूपए तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है।